"कामेडियन और शायर दोनों को अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए कोर्ट से राहत" *** कुणाल कामरा को मद्रास हाई कोर्ट और इमरान प्रतापगढ़ी को सुप्रीम कोर्ट से 'लाइव लॉ' की खबर है कि मद्रास हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ कथित टिप्पणी के मामले में मुंबई में दर्ज एफआईआर को लेकर कुणाल कामरा को 7 अप्रैल तक अंतरिम अग्रिम जमानत दी है. कामरा को संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष जमानत बॉन्ड भरने के लिए कहा गया है. हालांकि एफआईआर मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी, लेकिन कामरा तमिलनाडु के निवासी होने के कारण वहीं के उच्च न्यायालय पहुंचे. उनके वकील वी. सुरेश ने तत्काल राहत की मांग की, यह तर्क देते हुए कि उनके नए स्टैंड-अप वीडियो 'नया भारत' के प्रसारण के बाद कामरा को कई बार जान से मारने की धमकियां मिली हैं. न्यायमूर्ति सुंदर मोहन ने कहा कि वह प्राथमिक रूप से संतुष्ट हैं कि कामरा महाराष्ट्र में अदालतों से सुरक्षा की गुहार लगाने में असमर्थ हैं. इसलिए अदालत ने अंतरिम अग्रिम जमानत देने की सहमति जताई. अदालत ने खार पुलिस स्टेशन (मामले में दूसरे प्रतिवादी) क...
The World I See Everyday & What I Think About It...